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हाईकोर्ट की शाहजहां शेख पर बड़ी टिप्पणी, कहा - अदालत को कोई हमदर्दी नहीं
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अदालत को तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। कोर्ट ने शाहजहां के वकील से चार मार्च को पेश होने को कहा।शेख के वकील अदालत में पेश हुए और अपने मुवक्किल के संबंध में तत्काल सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
संदेशखाली में यौन अत्याचार एवं आदिवासी लोगों की भूमि कब्जे को लेकर मामले की चार मार्च को अगली सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि अगर शेख ने वकील को वकालतनामा दिया है तो उसके ठिकाने का भी पता पहले से था। यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोपित शेख को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब शेख के वकील ने कहा कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका दो दिन पहले खारिज कर दी गई थी और चार अन्य आवेदन अब भी अदालतों के समक्ष लंबित हैं तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तृणमूल नेता के खिलाफ 42 मामले लंबित हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि उनके पास (वकील के पास) अगले 10 वर्ष तक शानदार काम होगा क्योंकि वह शेख से संबंधित मामलों को संभालने में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि शेख से संबंधित मामलों को संभालने के लिए वकील को एक बड़ी कानूनी टीम की आवश्यकता होगी।