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मण्डल स्तरीय आरटीआई की चार दिवसीय सुनवाई सम्पन्न

मण्डल में सात अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही

भीमराव अंबेडकर विवि के कुलसचिव भी आए लपेटे में

आगरा। प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लम्बित अपीलों की जन सुनवाई मण्डल स्तर पर कमिश्नरी आगरा में की गयी, जिसके अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 अप्रैल को आगरा जनपद के 121 प्रकरणों की सुनवाई जिसमें से 32 अपीलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी पर तीन प्रकरणों में दण्ड अधिरोपित की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त सीएमओ कार्यालय के जन सूचना अधिकारी/डिप्टी सीएमओ पर भी दण्डात्मक कार्यवाही की गई है।

सुनवाई के दूसरे दिन 19 अप्रैल को मथुरा जनपद की 79 लम्बित अपीलों पर जन सुनवाई के दौरान 26 का निस्तारण किया गया, और तहसीलदार गोवर्धन, बीएसए तथा जिलापूर्ति अधिकारी मथुरा पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई। जन सुनवाई के तीसरे दिन 20 अप्रैल को फिरोजाबाद जनपद की 90 लम्बित अपीलों की सुनवाई की गई जिसमें से 24 अपीलों का निस्तारण किया गया तथा एक प्रकरण में डॉ. बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। जन सुनवाई के चौथे दिन 21 अप्रैल को मैनपुरी जनपद की 97 लम्बित अपीलों पर सुनवाई की गई, जिसमें से 26 अपीलों का मौके पर ही निस्तारण तथा सीएमओ मैनपुरी पर दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश किये गये। इस प्रकार से आगरा मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी के कुल 387 लम्बित अपीलों की जन सुनवाई में 108 लम्बित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा कुल सात अधिकारियों पर दण्ड अधिरोपित की कार्यवाही करते हुये प्रत्येक अधिकारी/जन सूचना अधिकारी पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाने के आदेश किये गये हैं।

Updated : 22 April 2017 12:00 AM GMT
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