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नीट काउंसलिंग मामले में मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत

नीट काउंसलिंग मामले में मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत
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भोपाल। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट काउंसलिंग मामले में प्रदेश सरकार को दस दिन में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के मामले में शिवराज सरकार ने एक बार फिर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए एक सप्ताह की और मोहलत मांगी है। इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को 10 दिन में लागू करने का आदेश दिया था। इस मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए शीर्ष अदालत से एक सप्ताह का और समय मांगा है। याचिका में कहा गया है कि जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को 10 दिन में लागू करना मुश्किल है, इसलिए इसके लिए एक सप्ताह की और मोहलत दी जाए। राज्य सरकार की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी राज्य सरकारों को नीट काउंसलिंग के निर्देश दिए गए थे। मध्यप्रदेश में भी नीट काउंसलिंग दो चरण में पूरी हो चुकी है, लेकिन यहां प्रदेश के छात्रों को तवज्जो न देते हुए दूसरे राज्यों को काउंसलिंग में प्राथमिकता दी गई और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दे दिया गया। इस मामले में एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को काउंसलिंग रोकने का आदेश देते हुए दोबारा मेरिट लिस्ट बनाकर एडमिशन प्रक्रिया पुन: शुरू करने का फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश 10 दिन में लागू करने का फैसला सुनाया था। इसी मामले में राज्य सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए सात दिन की और मोहलत

Updated : 4 Sep 2017 12:00 AM GMT
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