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पाक सैन्य अदालत में कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज की

पाक सैन्य अदालत में कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज की
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इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज कर दी है। दया याचिका खारिज किए जाने के बाद अब सबकी निगाहें पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर टिकी हैं जो कुलभूषण के खिलाफ मिले कथित सबूतों की जांच करेंगे और उनकी अपील पर फैसला करेंगे।

उल्लेखनीय है कि एक जून को पाकिस्तान ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक उनकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। दया याचिका दाखिल करने के अधिकार की बात करें तो कुलभूषण पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक दया याचिका दायर कर मदद की अपील कर सकते हैं।

विदित हो कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से पहले ही दया याचिका दायर कर मदद की गुहार लगा चुके हैं। बाजवा के फैसले के बाद कुलभूषण पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी दया की गुहार लगा सकते हैं।

वैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अभी तक कुलभूषण जाधव को ‘काउंसलर एक्सेस’ नहीं दी है। भारत ने काउंसलर एक्सेसे का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय अदालत (आईसीजे )में भी उठाया था। आईसीजे ने भी पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात कही थी।

Updated : 17 July 2017 12:00 AM GMT
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