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मानहानि मामला : हाईकोर्ट ने 3 महीने में केजरीवाल पर दो बार लगाया जुर्माना

मानहानि मामला : हाईकोर्ट ने 3 महीने में केजरीवाल पर दो बार लगाया जुर्माना
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नई दिल्ली। डीडीसीए मामले में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा जेटली को क्रूक कहे जाने के खिलाफ अरुण जेटली द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब देने में देर करने पर हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

पिछले 18 जुलाई को इस मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए समय की मांग की थी। उसके पहले 23 मई को जेटली की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ दस करोड़ की मानहानि का केस दायर किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी द्वारा जेटली को क्रूक कहे जाने को अमर्यादित बताया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के नए वकील से इस बात का हलफनामा लिया था कि वे अरुण जेटली के खिलाफ कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे।

बतादें कि केजरीवाल ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि उन्होंने अपने वकील राम जेठमलानी से जेटली पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने जेठमलानी को पत्र लिखकर कहा था कि वे अपनी बात को वापस ले लें जिसमें उन्होंने जेटली पर आपत्तिजनक टिप्पणी को अपने मुवक्किल द्वारा आदेश दिए जाने की बात कही थी। केजरीवाल के इस हलफनामे के खिलाफ अरुण जेटली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे झूठा बताया था जिस पर केजरीवाल को अभी जवाब देना है।

पिछले 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में जेटली के क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान राम जेठमलानी ने केजरीवाल के खिलाफ 'क्रूक' शब्द का इस्तेमाल किया था जिसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों में काफी कहासुनी हुई थी।

Updated : 4 Sep 2017 12:00 AM GMT
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