लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2021-03-12 09:55 GMT

नईदिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य सरकार की ओर से अपने किसी अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रभार देना संविधान का मजाक है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने गोवा में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। 

कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करनेवाला है कि गोवा के विधि सचिव को राज्य निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया। उस अधिकारी ने गोवा पंचायत चुनाव कराने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के उलट आदेश देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वो राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए दस दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने गोवा निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करें।  

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