RG Kar Rape Case: पीड़िता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, री-इन्वेस्टिगेशन की कर रहे थे मांग
RG Kar Case Victim Parents Withdraw Petition : नई दिल्ली। कोलकाता के चर्चित आरजी कर रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिन पर पीड़िता के माता-पिता ने अपनी याचिका वापस लेने का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी और साथ ही नए सिरे से याचिका दायर करने की भी इजाजत दी।
पीड़िता के माता-पिता की ओर से वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पहले निचली अदालत के फैसले से पहले याचिका दायर कर चुके थे, लेकिन अब चूंकि निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, इसलिए इस याचिका को वापस लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि याचिका में कोई खास बात है, तो वह बहस का विषय बन सकती है और इससे संबंधित हलफनामे पर विचार किया जाएगा।
इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी सवाल किया कि क्यों न इस मामले की सुनवाई केवल उच्च न्यायालय में हो? उन्होंने यह निर्देश दिया कि या तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इसे सुने, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को याचिका में पुनः आवेदन करने का निर्देश दिया जाए।
गौरतलब है कि, सियालदह कोर्ट ने इस मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया और 18 जनवरी को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 20 जनवरी को इस सजा की घोषणा की गई थी। अदालत ने यह माना कि आरोपी संजय रॉय ने न केवल पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या भी की थी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर पुरानी अर्जी पर सुनवाई यहां होती है तो केस पर प्रभाव पड़ सकता है।