आपके पास रिकॉर्ड करने का कोई अधिकार नहीं था: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजदीप सरदेसाई को शाजिया इल्मी के खिलाफ वीडियो हटाने का दिया आदेश
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार राजदीप सरदेसाई को आदेश दिया कि वे ट्विटर पर अपलोड किए गए उस वीडियो को हटाएँ, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी पर इंडिया टुडे के वीडियो पत्रकार को 'गाली-गलौज' करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार को फटकार लगाते हुए कहा, "आपके पास रिकॉर्ड करने का कोई अधिकार नहीं था और न ही इस्तेमाल करने का कोई अधिकार था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इल्मी द्वारा सरदेसाई, इंडिया टुडे और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने कहा कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि वह इस मामले में इल्मी की अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर सुनवाई नहीं कर लेता। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया है। अंतरिम आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि कोर्ट इल्मी की अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर सुनवाई नहीं कर लेता। इसके अलावा, कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।
पिछले सप्ताह शाजिया इल्मी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनके द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें इल्मी पर इंडिया टुडे के एक पत्रकार को 'गाली' देने का आरोप लगाया गया।
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— Bar and Bench (@barandbench) August 13, 2024
"You had no authority to record and no authority to use."
Delhi High Court orders Rajdeep Sardesai to take down the video he uploaded on X (Twitter) accusing BJP's Shazia Ilmi of "abusing" an India Today video journalist.@shaziailmi @sardesairajdeep #Defamation pic.twitter.com/a2T9QODpwr
घटना के बारे में
यह विवाद 26 जुलाई को इंडिया टुडे पर सरदेसाई द्वारा संचालित एक टीवी बहस को लेकर है। कारगिल विजय दिवस के इर्द-गिर्द की राजनीति पर आधारित इस बहस में अग्निवीर योजना और सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण पर भी चर्चा हुई। पैनल में मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) यश मोर और इल्मी शामिल थे।
जब मेजर जनरल मोर ने अग्निवीर योजना में कमियों के बारे में बताया, तो इल्मी ने हस्तक्षेप किया। इससे सरदेसाई ने कहा कि मोर 'कठोर तथ्य' पेश कर रहे हैं। इल्मी ने कहा, "उपदेश मत दीजिए।" इसके बाद तीखी बहस हुई, जिसके बाद इल्मी शो छोड़कर चली गईं। उस रात, इल्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि सरदेसाई ने बहस के दौरान अपने माइक की आवाज़ कम कर दी थी। अगली सुबह किए गए एक पोस्ट में सरदेसाई ने इल्मी पर इंडिया टुडे के वीडियो पत्रकार के साथ 'दुर्व्यवहार' करने का आरोप लगाया।
शाजिया इल्मी की प्रतिक्रिया
हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद, शाजिया इल्मी ने "बदनाम करने वाले वीडियो" को हटाने का निर्देश देने के लिए न्यायाधीश के प्रति आभार व्यक्त किया। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा, "अब एक राजनीतिक प्रचारक द्वारा मेरे खिलाफ किया गया राजनीतिक स्टिंग अब उस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का कारण नहीं बनेगा जो मैंने इतने दिनों तक झेली है। ऊपरवाला सब देख रहा है।"