Supreme Court On Shambhu Border: ‘हाईवे पार्किंग की जगह नहीं है’, सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा को खोलने का दिया आदेश
अदालत ने कहा कि राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं है और पंजाब सरकार से कहा कि वह किसानों को सड़क से अपने ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करने का आदेश दिया है।
Supreme Court On Shambhu Border: ‘ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को शंभू सीमा को आंशिक रूप से खोलने का निर्देश दिया है। बता दें कि यहां प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। अदालत ने पंजाब और हरियाणा दोनों के प्रमुखों को राजमार्ग को फिर से खोलने के लिए एक सप्ताह के भीतर आसपास के पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राजमार्ग पार्किंग स्थल नहीं है और कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह किसानों को सड़क से अपने ट्रैक्टर हटाने के लिए राजी करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि शंभू सीमा पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना जरूरी है क्योंकि वहां से एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्राओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। पीठ ने दोनों राज्यों की सरकारों की समिति गठित करने के लिए गैर-राजनीतिक नामों को नामित करने के लिए भी सराहना की, जो प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बैठक करेगी।
पीठ ने कहा, "हम शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाले पैनल की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा था कि वे शंभू सीमा पर अपनी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों तक पहुंचने के लिए एक स्वतंत्र पैनल गठित करने हेतु कुछ तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाएं।