इराक में पेश हुआ अजीबों- गरीब बिल, लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर किया गया 9 साल

इराक की संसद में आज हंगामा तक हो गया जब सदन में लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर 18 से 9 साल करने वाला बिल पेश किया गया। बिल के सामने आते ही संसद में आक्रोश का माहौल हो गया। लोगों ने अपनी- अपनी तरह से इसका विरोध जताना शुरु कर दिया।

Update: 2024-08-09 14:32 GMT

इराक़ की शिया इस्लामिस्ट पार्टियां पर्सनल लॉ संशोधन करने लड़कियों की शादी की उम्र घटना चाहती है। उनके इस बिल के हिसाब से शादी की उम्र घटाकर 18 से 9 वर्ष कर दी जाये। लेकिन वहीँ आज महिला अधिकार संगठन ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। इस बिल का विरोध करने वाले लोगों को इस बात का डर है कि अगर बिल पास हुआ तो विरासत, तलाक और बाल हिरासत के जो अधिकार हमें मिलें है उनमें भारी कटौती आ जाएगी। आपको बता दें कि अगर यह बिल पारित हो जाता है तो 9 साल की लड़कियों का विवाह 15 साल के लड़कों से कराने की अनुमति मिल जाएगी। जिसका नतीजा यह निकलेगा कि देश में बाल विवाह और शोषण के ज्यादा मामले निकला कर सामने आएंगे।


बिल का विरोध कर रहें लोगों ने क्या कहा

इस बिल का विरोध कर रहे संगठन का कहना है कि अगर यह बिल पास हो जाता है तो महिलाओं को मिल रहे अधिकार और समानता की प्रगति कम हो जाएगी। और तो और लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन की महिलाओं ने यह भी तर्क दिया कि जल्दी विवाह के चलते लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा और समय से पहले गर्भ धारण होगा। जिसका नतीजा यह निकलेगा की घरेलू हिंसा के मामलों में काफी वृद्धि हो जाएगी।

वर्तमान में क्या है इराक की स्थिति

अगर हम इराक़ की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके मुताबिक आज भी इराक में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। और आज पेश हुए बिल के बारें में ह्यूमन राइट्स वॉच के शोधकर्ताओं का मानना है कि यह बिल इस बात को दर्शाता है कि देश आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है कि इराक में कामकाजी महिलाओं की संख्या मात्र 1 फ़ीसदी है। इससे यह पता चलता है कि उस देश में महिलाओं की स्थिति बिलकुल भी अच्छी नहीं है।

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