खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या साजिश मामले में निखिल गुप्ता US कोर्ट में पेश, खुद को बताया बेक़सूर

निखिल गुप्ता के वकील ने कहा कि, यह बेहद जरूरी मामला है इसलिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते।

Update: 2024-06-18 02:58 GMT

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या साजिश मामले में निखिल गुप्ता US कोर्ट में पेश, खुद को बताया बेक़सूर

अमेरिका। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता को प्रत्यर्पण के बाद US, न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया। निखिल गुप्ता ने कोर्ट के सामने खुद को बेक़सूर बताया। निखिल गुप्ता के वकील ने कहा कि, यह बेहद जरूरी मामला है इसलिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते।

कोर्ट में निखिल गुप्ता ने कहा कि, उस पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। निखिल गुप्ता को अमेरिका की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद 28 जून तक निखिल गुप्ता को हिरासत में रखने का आदेश दिया है। 28 जून को न्यूयॉर्क कोर्ट दोबारा मामले की सुनवाई करेगी।

निखिल गुप्ता को चेज़ रिपब्लिक द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के अनुरोध की बाद उसका प्रत्यर्पण किया गया है। निखिल गुप्ता पर आरोप है कि, उसने पैसे के लिए पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। 52 वर्षीय निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या की साजिश के लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। अमेरिका की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पन्नू की हत्या की साजिश रचने के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का हाथ होने का दावा भी किया गया था।

क्या है मामला :

दरअसल, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की गई थी। आरोपी है कि, भारतीय खुफिया एजेंसी के एक रिटायर अधिकारी ने इस काम के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था। इसके लिए मोटी रकम एडवांन्स में दी गई थी। हालांकि, निखिल गुप्ता ने इन सभी आरोपों की बेबुनियाद बताया था।

बता दें कि, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। भारत सरकार द्वारा उसे आतंकी घोषित किया जा चुका है। गृह मंत्रलत द्वारा पन्नू को आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था।

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