Supreme Court: चुनाव नियम संशोधन के खिलाफ सुनवाई के लिए राजी सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और ECI को नोटिस जारी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट चुनाव नियम के संशोधन के खिलाफ सुनवाई के लिए राजी हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अदालत में याचिका दायर कर इस मामले को उठाया था। अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए केंद्र और ECI को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने AICC सचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जयराम रमेश ने चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है। संशोधनों के तहत सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों के वीडियो फुटेज सहित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी जयराम रमेश की ओर से पेश हुए। सिंघवी ने कहा, प्रेस में दिए गए कारणों में से एक यह है कि हमने सीसीटीवी, वीडियो हटा लिए हैं, क्योंकि इससे मतदाता की पहचान उजागर हो जाती है। सिंघवी ने सवाल किया कि क्या मतदान के विकल्प कभी भी केवल इसलिए उजागर हो जाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति मतदान करता है (भले ही सीसीटीवी हो) कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में दिया जाना है। सिंघवी ने कोर्ट से आग्रह किया कि समय बचाने के लिए उस समय तक जवाब दाखिल किया जाना चाहिए।"