Godhra Case: गोधरा अग्निकांड की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगने से मारे गए थे 59 लोग

Update: 2025-01-16 09:04 GMT

Sabarmati Express Godhra Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में गुजरात सरकार और कई अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस जे के माहेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई पर मामले में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोग मारे गए थे, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आज (16 जनवरी) कहा कि वह 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में लंबित आपराधिक अपीलों को आगे स्थगित नहीं किया जा रहा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में स्थगन की मांग करने वाले पक्षों पर नाराजगी जताई।

जस्टिस माहेश्वरी ने कहा, "हमने 5 से 6 बार स्थगन दिया है। पिछले एक साल से मैं इस मामले को स्थगित कर रहा हूं।" शुरुआत में, अपीलकर्ताओं, आरोपियों के वकीलों ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें यह भी शामिल था कि सजा में छूट के लिए दोषी व्यक्तियों के आवेदन राज्य के समक्ष लंबित हैं और पहले उन पर फैसला किया जाना चाहिए। वकीलों में से एक, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े (पहले मामले में) ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में, दोषियों ने दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील दायर की है और गुजरात राज्य ने भी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के खिलाफ अपील की है।

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