Gyanvapi Case: ज्ञानवापी विवाद में सर्वे की मांग खारिज होने पर बोले जगद्गुरु रामभद्राचार्य- हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

Update: 2024-10-27 02:21 GMT

Jagadguru Rambhadracharya on Gyanvapi Case : वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को 25 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। इस मामले पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि, हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फैसला हमारे हक़ में होगा।

बहराइच दुर्गापूजा में हुआ अनर्थ 

रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। जो अत्याचार मुस्लिम धर्म कर रहे हैं वो सहन नहीं। बहराइच घटना का उल्लेख किए बगैर उन्होंने कहा अभी दुर्गापूजा में देखा कितना बड़ा अनर्थ हो गया।

हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया 

हिंदू पक्ष के प्रमुख अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि हमारी ओर से दी गई अतिरिक्त सर्वेक्षण के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अब हम इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। हमारी मांग थी कि एएसआई द्वारा पूरे परिसर की सर्वे कराई जाए। मुझे लगता है कि इस न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

हाई कोर्ट ने इस कोर्ट को निर्देशित किया था कि अगर 4 अप्रैल 2021 के अनुसार पूर्व में दाखिल की गई एएसआई रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो अतिरिक्त सर्वे मंगाने का अधिकार है। इस आदेश का उल्लंघन किया गया है। हम इस आदेश की कॉपी लेने के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। वहीं, कोर्ट के फैसले पर अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने कहा कि वह फैसले से बहुत खुश हैं और यह इंसाफ की जीत है।

गौरतलब है कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के मुख्य गुंबद के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया है और हिंदू पक्ष ने यहां खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराने की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खुदाई से मस्जिद स्थल को नुकसान पहुंच सकता है। 

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