कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज: कोर्ट ने कहा- आपकी अनुपस्थिति से विधानसभा सत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा
Kawasi Lakhma
Kawasi Lakhma Bail Plea Rejected : रायपुर। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कोंटा विधायक कवासी लखमा के विधानसभा सत्र में शामिल होने के आवेदन पर 20 फरवरी को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लखमा का आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सत्र के संचालन में उनकी अनुपस्थिति से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 18 फरवरी को हुई सुनवाई में लखमा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें वह विधानसभा में उठाना चाहते हैं।
ईडी के वकील का तर्क
पिछली सुनवाई में लखमा की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा था कि यदि विधानसभा में कोई वोटिंग चल रही है या लखमा को कोई सवाल पूछने या जवाब देने की आवश्यकता हो, तो वह स्थिति अलग होगी। इसके साथ ही ईडी के वकील ने यह भी तर्क रखा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से लखमा को विधानसभा में भाग लेने के लिए कोई पत्र नहीं भेजा गया है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
1 महीने से जेल में हैं कवासी
शराब घोटाले मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। पहले उनसे दो बार ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी के बाद लखमा को 7 दिन के कस्टोडियल रिमांड पर लिया गया था और फिर 21 जनवरी से 4 फरवरी तक उन्हें 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पिछली सुनवाई में जेल में पर्याप्त बल न होने के कारण उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। अदालत ने लखमा की रिमांड 18 फरवरी तक बढ़ाई थी और अब 4 मार्च तक की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है।