रेप पीड़िता को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 24 सप्ताह से कम गर्भ होने पर पॉक्सो कोर्ट करेगी सुनवाई, 3 दिन करें निराकरण
Jabalpur High Court
High Court Decision on Rape Victim Abortion : मध्य प्रदेश । जबलपुर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दुष्कर्म पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह या उससे कम है तो जिले की पॉक्सो अदालत सुनवाई करेगी। पॉस्को कोर्ट को 3 दिन के भीतर इस मामले का निराकरण करना होगा। दुष्कर्म पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह से ऊपर होने पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट की मुख्य बेंच ने स्वत: संज्ञान लेकर यह फैसला दिया है।
दरअसल, हाल ही में जबलपुर और इंदौर बेंच की अलग-अलग गाइडलाइंस में विसंगति देखने को मिली थी। इस पर डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और उप-महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी व शासकीय अधिवक्ता अनुभव जैन की दलीलों को सुनने के बाद नई एसओपी जारी की।
24 सप्ताह तक के गर्भ के लिए तत्काल फैसला
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, अगर पीड़िता का गर्भ 24 सप्ताह या उससे कम अवधि का है, तो संबंधित जिले की पॉक्सो कोर्ट में मामला पेश करना होगा। पॉक्सो कोर्ट तीन दिन के भीतर गर्भपात पर फैसला लेगी। पीड़िता को बिना किसी आवेदन के मेडिकल बोर्ड भेजा जाएगा और परिजनों की अनुमति लेकर गर्भपात की प्रक्रिया करवाई जाएगी।
कोर्ट ने आगे कहा कि, अगर गर्भ 24 सप्ताह से अधिक का है, तो जिला कोर्ट मामला हाईकोर्ट को भेजेगा। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए तेजी से मामले का निपटारा करेगी। वहीँ मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर गर्भपात की अनुमति दी जाएगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि, डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। दोनों ही स्थितियों में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण को सुरक्षित रखना जरूरी होगा, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जा सके।