निकाय चुनाव में आरक्षण मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सपा, 4 जनवरी को होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने निकाय चुनावों का आदेश देते हुए कहा था कि ओबीसी कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराए जाएं।

Update: 2023-01-02 09:03 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल याचिका के साथ 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। सपा विधायक राम सिंह पटेल समेत सात सपा नेताओं की ओर से दाखिल याचिका में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष जल्द सुनवाई की मांग की गई। उसके बाद कोर्ट ने 4 जनवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया।

यूपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के मामले को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराए जाएं। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश देते हुए कहा था कि ओबीसी कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट मानते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं।

Tags:    

Similar News