मंडी में इन वस्तुओं का व्यापार कर रहे है तो देना होगा यूजर चार्ज, लिस्ट और आदेश पढ़िए
मथुरा। जो वस्तुएं मंडी अधिनियम में अधिसूचित नहीं है और आप मंडी परिसर में इनका व्यापार कर रहे है तो अब आपको मंडी अधिकारी परेशान नहीं करेंगे। इसके लिए सरकार ने यूजर चार्ज का प्रावधान किया है जो मात्र एक प्रतिशत है। इसको लेकर मंडी निदेशक ने आदेश जारी कर दिए है जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
इस आदेश को जारी करते हुए निदेशक जितेंद्र सिंह ने सभी मंडी सचिवों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए इसका लाभ व्यापारी और किसानों को उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें कहा गया है कि गैर अधिकृत कृषि उत्पादों की प्रवेश पर्ची काटकर वास्तविक मूल्य पर एक प्रतिशत यूजर चार्ज वसूला जाना है। इसके लिए चेकपोस्ट पर एक अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। जो व्यापारी मंडी यार्ड में ऐसी वस्तुओं का व्यापार करना चाहते है वो इसके लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है।
इन सात सब्जियों पर है मंडी शुल्क
आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च, नींबू
इन पर लगेगा यूजर चार्ज
भ्रष्टाचार पर कसेगी लगाम
गैर अधिसूचित वस्तुओं का अवैध कारोबार प्रदेश की सभी मंडियों में बदस्तूर चल रहा था। इसके लिए मंडी अधिकारी व्यापारियों से सुविधा शुल्क लेते थे। लेकिन इस आदेश के बाद इस भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी वहीं व्यापारियों को अतिरिक्त सुविधा और सरकार को राजस्व मिलेगा।