बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बच्चों के बीच पसंद की जाने वाली रंग-बिरंगी मैंगो आइस कैंडी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में ‘भीम का मैंगो पैकेट ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी’ को ‘Unsafe’ यानी असुरक्षित बताया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद बस्तर जिले में इस उत्पाद की बिक्री, वितरण और भंडारण पर तत्काल रोक लगा दी गई है।
इस कार्रवाई के बाद अब दुकानदार न तो भीम मैंगो आइस कैंडी बेच सकेंगे और न ही इसका स्टॉक रख सकेंगे। बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला
खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, भीम मैंगो आइस कैंडी का नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद उत्पाद को ‘Unsafe’ श्रेणी में रखा गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर जिले में इसकी बिक्री, वितरण और भंडारण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए।
विभाग ने थोक और चिल्हर कारोबारियों को कैंडी की बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। दुकानों और गोदामों में मौजूद स्टॉक को वापस मंगाया जाएगा और नियमानुसार उसे नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों को सख्त चेतावनी
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कहीं यह उत्पाद बिकता या स्टोर किया हुआ पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग अब बाजारों में इसकी उपलब्धता पर भी नजर रखेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूनम कुंजाम ने बताया कि जांच में भीम मैंगो आइस कैंडी और वीबा एगलेस मयोनीज को अमानक पाया गया है। इसके बाद बस्तर जिले में दोनों उत्पादों की बिक्री, वितरण और भंडारण पर रोक लगाई गई है।
घर में रखी है कैंडी तो क्या करें?
खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर घर में पहले से ऐसी कैंडी मौजूद है तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में इसे बच्चों को देने से बचना बेहतर है। जांच रिपोर्ट में उत्पाद को Unsafe बताए जाने के बाद सुरक्षित विकल्प अपनाना चाहिए।
विभाग ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी दुकान या बाजार में प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री या स्टॉक की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। इससे बाजार में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने में मदद मिलेगी।
खाद्य पदार्थों की निगरानी कर रहा विभाग
खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच कराता है। यदि कोई उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थ खरीदते समय लेबल, पैकिंग, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट समेत जरूरी जानकारी जरूर देखें। किसी उत्पाद को लेकर संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग से शिकायत की जा सकती है।
बस्तर में अब नहीं बिकेगी यह कैंडी
फिलहाल बस्तर जिले में भीम मैंगो आइस कैंडी की बिक्री, वितरण और भंडारण पर रोक लागू है। दुकानदारों को स्टॉक हटाने के निर्देश दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
भीम मैंगो कैंडी पर बैन के बाद अब विभाग की नजर बाजार से प्रतिबंधित स्टॉक हटाने की प्रक्रिया पर है। आगे की जांच में इस उत्पाद को लेकर और क्या जानकारी सामने आती है, इस पर भी नजर रहेगी।