बिहार में तय समय पर ही होंगे विधानसभा चुनाव, चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस
नई दिल्ली। कोरोना काल में चुनाव किस तरह होंगे और नामांकन से लेकर वोटिंग के दिन तक सोशल डिस्टेसिंग का पालन किस तरह होगा,इसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी करते संकेत दिया कि बिहार में तय समय पर ही होंगे।
चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि आयोग ने 65 साल के तक बुजुर्ग को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का आदेश विपक्षी दलों के विरोध के कारण वापस ले लिया है।
बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार राजनीतिक दल रैली,रोड शो या घर-घर जनसंपर्क अभियान कर सकेंगे लेकिन इन सभी में कोविड को देखते हुए कड़े नियमों का पालन करना होगा। दरअसल बिहार में हाल के दिनों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ा है और देश में सबसे अधिक नये मरीज मिलने वाले राज्यों में शामिल है।
जानकारी के अनुसार राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव अधिकतम एक या दो चरणों में चुनाव हो सकते है। अमूमन वहां पांच चरणों में चुनाव होते थे। राज्य में नये विधानसभा का गठन 28 नवंबर से पहले हर हाल में होना है। अगर इस सीमा के अंदर चुनाव नहीं होता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश के 26 विधानसभा सीटों पर भी उपचनुाव होने हैं।
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस
>> ऑनलाइन नोमिनेशन होगा। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते है। हालांकि सशरीर नामांकन का भी विकल्प होगा। लेकिन इसके लिए मात्र 2 लोग साथ जा सकेंगे। अधिकतम दो गाड़ी ले जा सकते हैं साथ
>> जन-संपर्क अभियान में घर-घर अधिकतम पांच लोगों को अनुमति होगी
>> होम मिनिस्ट्री कोविडी सुरक्षा से जुड़े मानक को पूरा करने पर रैली या रोड शो जैसे आयोजन को अनुमति दे।
>> साथ ही पब्लिक रैली करने के लिए सोशल डिस्टेसिंग के साथ होगी। कितने लोग आएंगे इसकी जानकारी भी पूर्व तय होगी। इसमें निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहेंगे
>> वोटिंग से पहले दस्तापे दिये जाएंगे वोटर को। हर बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटर ही होंगे। बूथ पर सैनिटाइजर होग। इसे चुनाव से 72 घंटे पहले लगातार सैनिटाइज किया जाएगा
>> अगर किसी वोटर का तापामान अधिक दिखता है तो उसे सबसे अंत में वोट देने के लिए बुलाया जाएगा।
>> चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोविड से बचाव के लिए किट दिय जाएगा।
>> वोटों की गिनती के दिन एक हॉल में अधिकतम सात टेबल लग सकेंगे।