सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग वाली याचिका खारिज

Update: 2020-08-28 08:58 GMT

नई दिल्ली। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती। हम कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी। जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से बिहार के कोरोना और बाढ़ से पूरी तरह मुक्त होने तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का आग्रह किया गया था।

बिहार निवासी राजेश कुमार जायसवाल ने दायर याचिका में कहा था कि बिहार इस समय कोरोना और बाढ़ से जूझ रहा है ऐसे में विधानसभा चुनाव संभव नही हो सकता। कोरोना और बाढ़ से मुक्त होने तक विधानसभा चुनाव रोक दिए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शांतनु सागर ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले 11 अगस्त को घोषणा की थी कि बिहार के चुनाव तय समय पर होंगे। बिहार में कोराना और बाढ़ का कहर है। ऐसा कर निर्वाचन आयोग ने बिहार की करीब दस करोड़ की आबादी को नजरअंदाज किया है। बिहार में कोरोना के एक लाख से ज्यादा मामले मिले हैं। निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों के लिए कोई योजना नहीं बनाई है जो कोरोना को लेकर संवेदनशील होते हैं।

याचिका में कहा गया था कि कोरोना और बाढ़ से मुक्त होने तक बिहार में चुनाव कराने पर तब तक रोक लगाने का दिशानिर्देश दिया जाए जब तक बिहार सरकार वहां के नागरिकों को चुनाव के लिए पर्याप्त सुविधाएं न दे। बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है।

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