Surrendered Naxalites Facilities: छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को देगी शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता

Surrendered Naxalites Facilities
Chhattisgarh Surrendered Naxalites Facilities : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीडि़त राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय इनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान
यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग के आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अन्य विभागों में नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।
साथ ही, पांच लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण की स्थिति में, पात्रता रखने पर नक्सली या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश सेवा नहीं दी जा सकती, तो ऐसे आत्मसमर्पित को एकमुश्त 10 लाख की सावधि जमा के रूप में दी जाएगी। यह राशि तीन वर्षों के अच्छे आचरण के बाद एकमुश्त हस्तांतरित की जाएगी।
शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की विशेष व्यवस्था
छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यापक प्रावधान किए हैं। बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क व प्राथमिकता आधारित शिक्षा शासकीय और आवासीय विद्यालयों में दी जाएगी। छात्रावास की सुविधा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से दी जाएगी। यदि आत्मसमर्पित नक्सली या उनके बच्चे निजी शिक्षण संस्थानों में पढऩा चाहें, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित सीट में प्रवेश और अनुदान दी जाएगी।
इच्छुक आत्मसमर्पित स्वयं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित विभागों की योजनाओं के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह नई नीति राज्य में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारजनों के भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकेगा।