लॉकडाउन के बीच गृहमंत्रालय ने दुकानदारों के लिए दी राहत भरी खबर, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Update: 2020-04-25 05:39 GMT

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लंबे समय से लॉकडाउन में है। लेकिन आज यानि 24 अप्रैल से दुकानें, सैलून और दर्जी जैसी दुकाने फिर से खुल सकती हैं। 23 अप्रैल की देर रात सरकार ने आदेश में जारी कर लॉकडाउन के दौरान नई छूट की घोषणा की है। COVID-19 के प्रसार की जाँच के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के एक महीने के बाद व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी ये नया आदेश बड़ी राहत के रूप में आया है। हालांकि अभी मॉल, सिनेमाघर और बाजार परिसर बंद रहेंगे। इस छूट के दौरान मास्क, दस्ताने, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों के फॉलो करते रहना आवश्यक होगा।

क्या खुलेगा आज से-

-संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानें, जिसमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर आवासीय परिसरों और बाजार परिसरों में दुकानें शामिल हैं, को खोलने की अनुमति होगी।

-आवासीय क्षेत्रों और बाजारों में सभी दुकानें खुली रहेंगी।

-ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी पंजीकृत दुकानें और बाजार खुल सकते हैं। शहरों में, केवल आवासीय दुकानें खुल सकती हैं।

-नाई की दुकानें केवल खुल सकती हैं, अगर यह बाजार के बीच में नहीं है।

-आवासीय परिसरों में स्टैंडअलोन दर्जी की दुकानें खुल सकती हैं।

-नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर पंजीकृत बाजारों में दुकानें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही खुल सकती हैं।

-शहरी क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे आवासीय क्षेत्रों में हों।

क्या रहेगा पूरी तरह बंद-

-मॉल और सिनेमाघर

-खान मार्केट, ग्रेटर कैलाश, नेहरू प्लेस जैसी दुकानों के कॉम्पलैक्स।

-नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर बहु-ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी-ब्रांड और सिंगल-ब्रांड मॉल में दुकानें।

-जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और सभागार ,शराब की दुकानें।

-मॉल में बुटीक नहीं खुल सकते।

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