नईदिल्ली। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के पालन के लिए गाइडलाइंस की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही फेसबुक का बड़ा बयान सामने आया है। फेसबुक ने कहा की सरकार द्वारा निर्धारित सभी आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करेंगे। इसके लिए आवश्यक मुद्दों पर सरकार के साथ चर्चा जारी रखेंगे।
फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, "हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है, जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं।"
शिकायत निवारण प्रणाली -
25 फरवरी को, केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में और पहले की सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ) के अधिक्रमण में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 तैयार किया। जो 26 मई से लागू होंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार ओवर द टॉप (ओटीटी) और डिजिटल पोर्टलों के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य है।
ये है नियम -
नए नियमों के विषय में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हालांकि सरकार आलोचना और असहमति के अधिकार का स्वागत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी शिकायत उठाने के लिए एक मंच होना बहुत जरूरी है। नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, उन्हें एक शिकायत अधिकारी का भी नाम लेना होगा जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में निपटारा करेगा। साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा।
एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति -
दूसरा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24X7 समन्वय के लिए भारत में रहना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो संकेत के अनुसार शिकायत निवारण तंत्र का प्रदर्शन करेगा। उन्हें प्राप्त शिकायतों की संख्या और निवारण की स्थिति के बारे में मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी।