महामारी रोग अधिनियम अध्यादेश पर पीएम मोदी बोले - डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा
नई दिल्ली। महामारी रोग अधिनियम में बदलाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागे गए अध्यादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा है कि यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रत्येक और हर स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो COVID-19 से बहादुरी से जूझ रहे हैं। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है!
दरअसल, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों पर हमलों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।
जावडेकर ने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया जायेगा। इससे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा तथा उनके रहने एवं काम करने की जगह को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी। यह पूछे जाने पर क्या कोविड-19 के बाद भी नये बदलाव लागू रहेंगे, जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि अध्यादेश को महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, '' लेकिन यह अच्छी शुरुआत है।