'द केरल स्टोरी' बैन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- बंगाल देश से अलग नहीं, ममता बनर्जी को भेजा नोटिस

इस मामले में अब बुधवार 17 मई को फिर से सुनवाई होगी।

Update: 2023-05-12 11:23 GMT

नईदिल्ली/वेबडेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' के प्रदर्शन पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगी रोक के खिलाफ फिल्म निर्माता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अब बुधवार 17 मई को फिर से सुनवाई होगी।का निर्देश दिया। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो आपके राज्य में क्यों रोका जा रहा है।डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों राज्‍यों को शॉर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। उन्‍होंने टिप्‍पणी करते हुए कहा सिंघवी से कहा कि यह फिल्‍म देशभर में रिलीज हो चुकी है। ऐसे में क्‍या बंगाल बाकी देश से अलग है...? कोर्ट ने कहा कि इसका सिनेमैटिक वैल्‍यू नहीं है और यह अच्छा या बुरा हो सकता है।

 सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकती हैं।

फिल्म के निर्माता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वेस्ट बंगाल सिनेमाज रेगुलेशन एक्ट की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकती हैं। राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून-व्यवस्था का हवाला नहीं दे सकती है। ऐसा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु के सिनेमाघर फिल्म को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार ने अनौपचारिक आदेश दिया है। इस फिल्म पर आरोप है कि ये फिल्म मुस्लिम समुदाय और केरल को बदनाम करती है।

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