तांडव केस : सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम की हेड को दी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
नईदिल्ली। वेब सीरीज तांडव से जुड़े ममले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपर्णा को जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम ज़मानत अर्जी पर नोटिस जारी किया है।
अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 25 फरवरी को अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तांडव से जुड़े विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई। जिसमें अपर्णा का नाम भी शामिल है। इस मामले में जमानत के लिए अपर्णा ने इलाहबाद कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। जिसमें उन्हें राहत मिल गई।
कोर्ट ने कानून बनाने के दी सलाह -
इससे पहले कोर्ट ने कल गुरूवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे अश्लील कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफार्म पर स्क्रीनिंग की जरूरत है। कोर्ट ने सरकार से ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी गाइडलाइंस को मांगा था। जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के नियामक के लिए बाई गई गाइडलाइंस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा की इन गाइडलाइंस में कोई दम नहीं है, क्योंकि इसमें सजा एवं मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने कहा की सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस बनाने के सतह पर कानून बनाया जाए।