सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को बताया सख्त, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक से इंकार
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों से नाराज चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा की हाईकोर्ट की टिप्पणियां तल्ख़ थी। लेकिन इसे हटाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि यह न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं है। शीर्ष अदालत ने, साथ ही, न्यायालय की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोकने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की फैसलों और और बेंच की भाषा संविधान के अनुसार संवेदनशील रहना चाहिए। साथ ही कहा की चुनाव आयोग को निश्चित करना चाहिए की आदेश का पालन हो। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा की हाईकोर्ट की टिप्पणी कठोर जरूर है लेकिन इसे हटाने का सवाल नहीं उठता।क्योंकि यह टिप्पणी आदेश का हिस्सा नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बिना सोचे समझे की गई टिप्पणियों की गलत व्याख्या किए जाने की आशंका रहती है।
इसके साथ ही कोर्ट ने मीडिया द्वारा कोर्ट की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा की संविधान का अनुच्छेद 19 न केवल आम नागरिक को, बल्कि मीडिया को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।" कोर्ट ने कहा की मीडिया को टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से रोकना गलत होगा।