सपा नेता आजम खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने हेट स्पीच केस में 2 साल की सजा सुनाई
कोर्ट ने आजम खान को आज रामपुर हेट स्पीच मामले में दोषी करार देकर सजा सुना दी है
रामपुर। 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ देने के मामले में सपा नेता आजम खान को आज कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल और ढाई हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ 171 G और धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा चला। आजम खान पर आरोप है की साल 2019 के चुनाव में उन्होंने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में रामपुर के शहजाद नगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे समय वे सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे।