Rajat Sharma : लाइव डिबेट में रजत शर्मा ने क्या सच में दी थी रागिनी नायक को गाली, X ने कोर्ट में खोली पोल
Rajat Sharma Controversy : एक्स ने हाई कोर्ट में न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया था।
नई दिल्ली। टीवी के लाइव डिबेट से शुरू हुआ विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक (Ragini Nayak) और वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा (Rajat Sharma) आमने - सामने हैं। अदालत ने इस मामले में कई पक्षों को सुना इसके बाद वीडियो हटाने का भी आदेश दिया लेकिन एक्स ने कोर्ट में जो गवाही दी उसकी चर्चा सभी कर रहे हैं। एक्स ने कोर्ट को बताया कि, कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा शेयर किया गया वीडियो असली था व उससे छेड़छाड़ हुई थी।
एक्स कॉर्प (ट्विटर) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि, कांग्रेस नेताओं द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्रकार रजत शर्मा ने उनकी प्रवक्ता रागिनी नायक के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, फर्जी या एडिटेड नहीं है। एक्स ने उच्च न्यायालय में न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया है जिसमें एक्स के साथ-साथ कांग्रेस नेता नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को संबंधित वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तर्क दिया है कि पूरी घटना का रॉ फुटेज अभी भी इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल (रजत शर्मा के स्वामित्व में) पर उपलब्ध है और इसमें उन्हें उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है जिनका उन्होंने खंडन किया था।
इस मामले में रजत शर्मा ने कहा कि, 'झूठ की इंतहा हो गई है। सच मैं बताता हूँ। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया है कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक़ अपने ट्वीट डिलीट करें। आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते तो ट्विटर इन ट्वीट्स को ब्लॉक करे। आज कोर्ट ने ये भी कहा कि, कांग्रेस के ये लीडर इस डिबेट से संबंधित कोई पोस्ट ना करें जब तक अदालत अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेती। अदालत का आज का ऑर्डर सामने है, कोई भी देख सकता है। अब आप ही बताइये इनका क्या करें?'
इस तरह कोर्ट में यह तो साफ़ हो गया है कि, पोस्ट किया गया वीडियो एडिटेड या फेक नहीं था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। कांग्रेस एक्स की गवाही के बाद खुश है वहीं कोर्ट द्वारा ट्वीट डिलीट करवाने का आदेश दिए जाने के बाद रजत शर्मा ने भी राहत की सांस ली है।