GST Council Meeting: थियेटर में फिल्म देखने के साथ पॉपकॉर्न खाना हुआ महंगा, चुकाने होंगे अधिक पैसे

सरकार ने पॉपकॉर्न पर टैक्स वसूलना शुरू किया है तो वहीं पर अब फ्लेवर के हिसाब से सरकार GST वसूलेगी।

Update: 2024-12-21 14:06 GMT

GST Council Meet: हाल ही में जीएसटी काउंसिल मीट के दौरान कई बड़े फैसले सामने आए हैं जिसमें पॉपकॉर्न की कीमत में इजाफा किया गया है। इस बड़ी कीमत के बाद थिएटर में फिल्म देखने के साथ पॉपकॉर्न खाना महंगा हो जाएगा। सरकार ने पॉपकॉर्न पर टैक्स वसूलना शुरू किया है तो वहीं पर अब फ्लेवर के हिसाब से सरकार GST वसूलेगी।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया फैसला

आपको बताते चलें कि, राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के टिकट से ज्यादा अब पॉपकॉर्न खाने में पैसे चुकाना पड़ेगा। फिल्म देखने के दौरान पॉपकॉर्न खरीदने वालों को भी अधिक पैसे चुकाने होंगे। बताया गया कि, साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न, अगर पैकेज्ड और लेबल्ड नहीं है, तो 5% जीएसटी लगेगा. वहीं पैकेज्ड और लेबल्ड होने पर यह दर 12% होगी. जबकि चीनी जैसे कारमेल से तैयार पॉपकॉर्न को “चीनी कन्फेक्शनरी” की कैटेगरी में रखा गया है और इस पर 18% जीएसटी लगेगा।

इन चीजों पर भी लगेगा 

जीएसटी की काउंसिल बैठक के दौरान कई फैसले लिए गए हैं जहां पर परिषद से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी दरों को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावों पर विचार करने की उम्मीद है। बताया जा रहा हैं कि, फूड डिलीवरी सर्विस, साइकिल और पैकेज्ड ड्रिंक्स जैसी आवश्यक वस्तुओं पर दरों को कम करके व्यक्तियों के लिए टैक्स के बोझ को कम करने पर विचार करेगा।

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