UP BREAKING: कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद
Chandan Gupta Murder Case : लखनऊ, उत्तरप्रदेश। कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ NIA कोर्ट ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। हालांकि, सबूतों के अभाव में 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले में करीब 7 सालों तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी माना है।
बता दें कि, इस मामले में अदालत ने 2 जनवरी को 28 आरोपी दोषी करार दिया था जबकि 2 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी करते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद शुक्रवार 3 जनवरी को फैसला सार्वजनिक किया गया।
दरअसल, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम और सलीम समेत 117 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में SIT ने 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
बता दें कि, चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में तीन दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। इस घटना ने सांप्रदायिक सौहार्द पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। पीड़ित परिवार इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं।
इन्हे बनाया दोषी
बता दें कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है।
इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है। वहीं एनआईए कोर्ट ने आरोपी नसरुद्दीन और आरोपी असीम कुरैशी को बरी कर दिया है। इन दोनों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया। इसके साथ अजीजुद्दीन नाम के आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।