नए नियमों के साथ शुरू होगा कैब कारोबार, ये होंगे नियम...

Update: 2020-05-28 10:44 GMT

भोपाल।  वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन 4 में जब बाजार खुले तो सभी सेक्टरों के लिए नए नियम बन गए।  जिनका पालन करते हुए जन जीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के बाद शुरू होने वाले पब्लिक यातायात भी नए नियमों के साथ शुरू होगा। अब नए नियमों के साथ प्रदेश में ओला और उबेर कंपनियां अपना कारोबार क सकेंगी।  

परिवहन विभाग द्वारा बनाये जा रहें नए नियमों के अनुसार टैक्सी कंपनियों को अब एक शपथ पत्र देना होगा।  जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग,सैनिटाइजेशन, कान्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी।  साथ गई यदि कैब संचालन के दौरान किसी सवारी में संक्रमण की जानकारी मिलती है तो संक्रमित मरीज के संबंध में पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन एवं  देनी होगी।  नए नियमों के तहत कैब संचालक को बताना होगा की संक्रमित मरीज को किस तारीख को कितने बजे शहर में किस स्थान से पिक किया गया और किस स्थान पर ड्रॉप किया था। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि उसके बाद कितने लोगों को कैब में सवारी करवाई गई। कैब कारोबारियों को अपनी टैक्सियों को दिन में दो से तीन बार सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा। 



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