Bhopal News: भोपाल में पराली जलाई तो होगी FIR, दो महीने के लिए लगा प्रतिबंध

Update: 2024-11-22 04:32 GMT

भोपाल में पराली जलाई तो होगी FIR

Bhopal News : भोपाल, मध्यप्रदेश। राजधानी में पराली जलाने पर रोक लगा दी गई है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज की जाएगी। जारी आदेश भोपाल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा।

शहर में बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए कलेक्टर ने देर रात यह आदेश जारी किया है। भोपाल के कई क्षेत्रों में पराली जलाए जाने की जानकारी सामने आई थी। पराली जलाने से राजधानी में वायु प्रदुषण का स्तर काफी अधिक हो गया है।

आदेश में कहा गया है कि, भोपाल जिले की राजस्व सीमा में फसल की कटाई के बाद अगली फसल के लिए खेत तैयार करने हेतु बहुसंख्यक कृषकों द्वारा अपनी सुविधा के लिये खेत में आग लगाकर डंठलों को नष्ट कर खेत साफ किया जाता है, जिससे व्यापक अग्नि दुर्घटनायें भी होकर जन - धन की हानि होती है। इसे नरवाई में आग लगाने की प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

नरवाई (पराली) में आग लगाना कृषि के लिये नुकसानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्य जीवाणु नष्ट हो जाते है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति घट जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है।

बता दें कि, बीते दिनों जानकारी सामने आई थी कि, पंजाब से भी ज्यादा पराली मध्यप्रदेश में जलाई जा रही है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि, मध्यप्रदेश के कई शहरों की हवा बेहद ख़राब हो गई है। इन शहरों में भोपाल भी शामिल है।

 

 

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