प्रदेश में शर्तों के साथ खुलेंगे सैलून, दिशा-निर्देश हुए जारी

Update: 2020-05-21 10:24 GMT

भोपाल। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के बीच शिवराज सरकार ने प्रदेश में सैलून खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।सरकार ने सात बिंदुओं की गाइडलाइंस के तहत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने के निर्देश दिए है।  

राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा की बुखार, जुखाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का सलून एवं पार्लर में प्रवेश निषेध होगा। वही सलून मैं जाने से पूर्व हैंड सैनिटाइजर प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रहेंगे और उनका उपयोग किया जाएगा।राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिए की सभी केस शिल्प एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर का उपयोग अनिवार्य होगा। वहीं प्रत्येक ग्रह के लिए अलग से डिस्पोजल या पेपर उपयोग में लाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। इसके साथ ही सभी कॉमन क्षेत्र, सीढ़ियों एवम् लाउंज की साफ सफाई अनिवार्य होगी। सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में ग्रीन जोन के साथ रेड जोन में कुछ रियायतें दी है।  





 



Tags:    

Similar News