Pooja Khedkar: पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अदालत ने कहा - साजिश उजागर होना जरूरी
Pooja Khedkar UPSC : नई दिल्ली। पूर्व IAS पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अदालत द्वारा पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूर्व IAS पूजा खेडकर की नियुक्ति में सामने आई गड़बड़ियों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि, साजिश उजागर होना जरूरी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यूपीएससी एक प्रतिष्ठित परीक्षा है। उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन घटना न केवल एक संगठन के खिलाफ बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ भी धोखाधड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। अदालत ने जोर देकर कहा कि इसमें शामिल साजिश को उजागर करने के लिए पूछताछ आवश्यक है।
नतीजतन, अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिका खारिज की जाती है, और खेडकर को दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द की जाती है। अब पुलिस द्वारा पूजा खेडकर से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि, यह जांच आगे बढे।
क्या है मामला :
पूजा खेडकर उस समय सुर्ख़ियों में आईं थी जब प्रोबेशन पीरियड के दौरान उन्हें महंगी गाड़ियां गिफ्ट की गई थी। कलेक्टर द्वारा मुख्य सचिव को इस मामले में शिकायत भी की गई थी। जब जांच हुई तो यह भी सामने आया कि, पूजा खेडकर के जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांग सर्टिफिकेट में भी कई खामियां हैं।
हद उस समय हो गई जब पूजा खेडकर की मां का वीडियो सामने आया जिसमें वे एक किसान पर पिस्तौल तानती दिखाईं दी थी। इस मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। फ़िलहाल पूजा खेडकर के खिलाफ पुलिस गलत डॉक्यूमेंट पेश कर परीक्षा में लाभ पाने के मामले की जांच कर रही है।