MP Electricity Tariff: मध्यप्रदेश में बिजली का झटका, गर्मी के मौसम में 3.46 प्रतिशत बढ़ा टैरिफ

Update: 2025-03-30 02:30 GMT
MP Electricity Tariff

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मध्यप्रदेश। गर्मी के मौसम में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। देर रात विद्युत में 3.46 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि की गई है। इस तरह अब उपभोक्ताओं को अप्रैल से महंगी बिजली मिलेगी।

विद्युत कंपनियों के द्वारा 7.52% की टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि टैरिफ में 3.46% की वृद्धि को मंजूरी मिली। इसके अलावा न्यूनतम प्रभार खत्म कर दिया गया है। इसे निम्न दाब उपभोक्ताओं और मौसमी उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

यूनिट -             पुराना टैरिफ -     नया टैरिफ

0 - 50                 4.27                   4.45

51 - 150             5.23                  5.41

151 - 300          6.61                   6.79

300 से अधिक     6.80                   6.98

MPERC द्वारा जारी अन्य निर्णय :

उपभोक्ताओं को कोई मीटरिंग प्रभार नहीं देना होगा।

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को टैरिफ में छूटः सोलर अवधि में ऊर्जा प्रभार में 20% की छूट।

10 किलोवाट से अधिक भार वाले निम्न दाब श्रेणी के घरेलू एवं सामान्य जल प्रदाय एवं सड़क बत्ती एवं एच.वी.-6 श्रेणी के उपभोक्ताओं को टी.ओ.डी. (टाइम ऑफ डे) टैरिफ के अंतर्गत लाया गया।

उच्च दाब उपभोक्ताओं को रात्रिकालीन उपभोग पर छूट आंशिक संशोधन के साथ यथावत। ऊर्जा प्रभार में माह जून से सितम्बर तक 10% एवं शेष माहों में 7.50% की छूट का प्रावधान।

उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए kWH बिलिंग यथावत।

उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं को छूट / प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।

प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट / प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी। शीघ्र / ऑनलाईन भुगतान के लिए छूट / प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।

पावर फैक्टर / लोड फैक्टर प्रोत्साहन की व्यवस्था जारी रहेगी।

हरित ऊर्जा को प्रोत्साहनः प्रमाणीकरण हेतु हरित ऊर्जा टैरिफ में कमी।

विद्युत वितरण कंपनियों के लिए शोध एवं विकास (R&D) फंड की व्यवस्था इससे तकनीकी हस्तक्षेप, संचालन दक्षता में सुधार एवं लागत में बचत का अध्ययन हो सकेगा।

वितरण कंपनियों को उपभोक्ता सेवाओं में बेहतरी के निर्देश उपभोक्ता सेवा में खामी पर क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा।

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