संभल: शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले की सुनवाई अब 5 मार्च को

Update: 2025-01-08 06:56 GMT

संभल जामा मस्जिद विवाद

संभल, उत्तरप्रदेश। स्थानीय अदालत ने चंदौसी में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद और उसके सर्वेक्षण से जुड़े मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की है। 9 नवंबर को दायर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर तक रोक लगा दी थी। इसके बाद शाही जामा मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की है।

मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वारी ने संवाददाताओं को बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग करने वाले नए मुकदमों पर विचार न करें। हमने उक्त आदेश की एक प्रति अदालत में दाखिल की है, जिसने सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की है।"

जब हिंदू पक्ष के इस दावे के बारे में बताया गया कि मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, तो वारी ने कहा कि इस मामले पर फैसला अदालत को करना है।

दरअसल, दावा किया जा रहा है कि, संभल की शाही मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसे लेकर अदालत ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। जब सर्वे हुआ तो संभल में हिंसा भड़क गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने निचली अदालतों को ऐसे किसी भी मामले पर सुनवाई करने पर तब तक रोक लगा दी जब तह सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं दे देता। प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।  

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