अब कोरोना केस मिलने पर अब पूरी सोसाइटी नहीं होगी सील, जानें क्या है नया नियम

Update: 2020-06-01 05:01 GMT

लखनऊ। नोएडा और गाजियाबाद की किसी सोसाइटी में अगर अब कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिलता है तो पूरी सोसाइटी को सील नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने दोनों जिलों के कंटेंटमेंट जोन के लिए विशेष नीति बनाई है। इसके अनुसार अब केवल उस टॉवर को सील किया जाएगा जहां केस मिला है। ऐसे में सोसाइटी के बाकी लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।

बता दें कि लॉकडाउन 5.0 लागू होने से पहले तक नोएडा और गाजियाबाद की किसी सोसाइटी में अगर कोई पाॅजिटिव केस मिलता था तो पूरी सोसाइटी सील कर दी जाती थी। नोएडा की अधिकांश सोसाइटी में हजारों परिवार रहते हैं। ऐसे में इन लोगों का कहना था कि सभी कुछ सील कर देने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन में इस बात का ध्यान रखा गया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि गौतमबुद्धनगर (नोएडा) और गाजियाबाद में जिस भवन या बहुमंजिला इमारत में कोविड 19 का मामला निकलेगा केवल उस ही स्थान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि सोसायटी में एक से अधिक टॉवर में मामला सामने आया है तो स्थिति को देखते हुए व्यवस्था बनाई जाएगी।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक वाणिज्य और औद्योगिक कार्यालय या भवनों में कोई केस निकलता है तो ऐसे कार्यालय या भवन को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद उसे पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा। इसमें होने वाले खर्चे को भवन स्वामी वहन करेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉट स्पॉट/कंटेनमेंट जोन के अंदर के व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। दोनों जिलों के जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वे पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से विचार-विमर्श कर केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइंस के अनुसार निर्णय लेते हुए अपने स्तर से अलग आदेश जारी करेंगे। 

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