बहराइच: अब मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे एम्बुलेंस चालक
जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सभी प्रकार के एम्बुलेंस के लिए किराये की दरों का निर्धारण कर दिया है।
बहराइच: जिले के एंबुलेंस चालक अब कोविड मरीजों को लाने व ले जाने के लिए मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। जिलाधिकारी ने एंबुलेंस के अनुरूप किराया दरों का निर्धारण कर दिया है। निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की भी तैनाती कर दी है। इसके बावजूद अगर एंबुलेंस चालक अधिक किराया मांगते हैं तो उनके मामले में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जिस पर कठोर कार्यवाही होगी।
जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सभी प्रकार के एम्बुलेंस के लिए किराये की दरों का निर्धारण कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्धारित दरों के अनुसार साधारण बिना आॅक्सीजन एम्बुलेंस 1000 अधिकतम 10 किमी तक किराया लिया जा सकेगा। 10 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 40 रू. प्रति किमी अतिरिक्त किराया चालक ले सकेंगे। जबकि आक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के लिए 1500 रुपए 10 किमी तक किराया लिया जा सकेगा।
अधिक दूरी होने पर 50 रुपए प्रति किमी अतिरिक्त किराया चार्ज किया जा सकता है। जबकि वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस का किराया 10 किलोमीटर तक 2500 निर्धारित किया गया है। अधिक दूरी होने पर 100 रुपए प्रति किलोमीटर किराया अतिरिक्त लिया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि संक्रमित मरीज अथवा उसके परिजन को एम्बुलेन्स सेवाएं उपलब्ध हो सकें इसके लिए उपजिलाधिकारी सदर मो. नं 9454416033 व पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर 9454401368 तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मो.नं 8005441164 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े वाहन स्वामियों/संचालको से अनुपालन सुनिश्चित करायें। साथ ही निर्धारित दरों से अधिक धन की वसूली करने वाले वाहन चालकों/स्वामियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अधिक किराया मांगे तो दर्ज कराये शिकायत
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्धारित दर से अधिक धनराशि की माॅग करने वाले एम्बुलेन्स स्वामियों, संचालकों व चालकों के विरूद्ध शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नम्बर 112 व ट्रैफिक हेल्प लाइन नम्बर 9415002667 पर दर्ज करा सकते है।