बांदा। अदालत के आदेश से स्टे होने के बावजूद भी खनन माफिया अवैध खनन करा रहे हैं। काश्तकारों द्वारा मना करने पर खनन माफिया जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह जानकारी जिला प्रशासन को कोर्ट के आदेश की कापी देकर अवगत कराया जा चुका है।
पैलानी तहसील के खप्टिहाकला निवासी इंद्रपाल शुक्ला, चुनबाद शुक्ला, रामआसरे, विद्याशंकर व रामरतन आदि काश्तकारों ने 6 जनवरी 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन नदीम अनवर की अदालत में अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद गाटा नंबर 87 रकबा 32 बीघा का दायर किया गया था। अदालत ने 6 जनवरी 2022 को वाद में स्थगन आदेश भी दे दिया था कि दौरान मुकदमा इस पर कोई भी अवैध खनन नहीं हो। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया था। आदेश की प्रति एसपी, डीएम व थानाध्यक्ष पैलानी, चौकी इंचार्ज खप्टिहाकला को दी गई है। लेकिन खनन अधिकारियों के दबाव के कारण उच्चाधिकारी आंख मूंदकर अवैध खनन करा रहे हैं।
वर्तमान में रोजाना दो सौ से ढाई सौ ट्रकों से मौरंग निकाली जा रही है। काश्तकारों द्वारा मना करने पर हरियाणा की एसआर एनोवेशन कंपनी अवैध खनन में लिप्त है। इसके पार्टनर सुरेंद्र पुनिया भी सहभागी हैं। आए दिन 10-15 असलहा लेकर काश्तकारों को धमकी देते हैं कि यदि आपलोगों ने कोई कार्यवाही की तो जान से मारने की बात कही जाती है। दबंग बालू माफिया अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनका कहना है कि इस तरह के आदेश होते रहते हैं। हम लोग शासन-प्रशासन को मोटी रकम देते हैं। दूसरी तरफ किसान जान जाने के डर से घर छोड़कर दुबके हुए हैं। उनकी प्रशासन से गुंहार है कि इन बालू माफियाओं से हमारी जान बचायी जाए। अन्यथा की दशा में हम लोग नदी में कूद कर जान दे देंगे।