होमगार्ड जवान को 10 साल की जेल

तीन साल पहले पति से लूटपाट कर पत्नी से किया था दुष्कर्म

Update: 2023-11-30 19:57 GMT

झांसी। महानगर में पति से लूटपाट कर पत्नी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी होमगार्ड जवान सरमन पाल को डकैती कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 75 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार-तृतीय ने गुरुवार को सुनाया है। दोषी सरमन पाल पुत्र वीर सिंह सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पाल का डेरा का रहने वाला है।

वर्दी में आया और डरा धमकाकर ले गया

विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि कानपुर के बुधनू थाना क्षेत्र के एक युवक ने 6 जनवरी 2021 को जीआरपी थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ कानपुर से हैदराबाद जाने के लिए बस से झांसी आया था। बस का किराया ज्यादा होने की वजह से ट्रेन से हैदराबाद जाने का प्लान बनाया और दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए।

वे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर बैठे थे। देर रात करीब 12 बजे एक व्यक्ति आया, जो वर्दी पहने था। आते ही कहने लगा कि तुम दोनों ने शादी कैसे कर ली, अभी शादी की उम्र नहीं है। डरा धमकाकर दोनों को अपनी बाइक पर बैठाकर रेलवे क्वार्टर के पास ले गया। वहां मारपीट कर पति से मोबाइल लूट लिया। फिर पत्नी को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गया।

इसके बाद पति थाने पहुंच गया और तहरीर दी थी। बाद में जीआरपी ने महिला को बरामद कर आरोपी सरमन पाल को गिरफ्तार किया था। महिला ने बताया था कि आरोपी सरमन ने उसके साथ जबरन रेप किया। लंबी सुनवाई के बाद आज न्यायालय ने आरोपी सरमन को अपहरण, रेप, लूट, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना समेत अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुना दी।

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