आचार संहिता उल्लंघन मामले में जया प्रदा ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका ली वापस
अब नए सिरे से दाखिल करेंगी याचिका
प्रयागराज। अभिनेत्री जया प्रदा ने रामपुर की विशेष अदालत में (एमपी-एमएलए) लम्बित मामले में जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को फिलहाल वापस ले लिया है। जया प्रदा के अधिवक्ता ने बेहतर याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट के समक्ष यह अनुरोध किया। जिसके बाद कोर्ट ने नई याचिका दाखिल करने की उन्हें छूट दे दी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ कर रही थी। जया प्रदा ने रामपुर की विशेष अदालत की ओर से जारी एनबीडब्ल्यू को रद्द कराने सहित अन्य मांगों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन पर लोक सभा चुनाव के मामले में आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप है। रामपुर की विशेष अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। उसने जया प्रदा को अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए छह बार जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद वह उपस्थित नहीं हुई तो गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि छह मार्च को आरोपी को अदालत के समक्ष उपस्थित करें।
जया प्रदा ने इसी को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान जया प्रदा के अधिवक्ता ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने के लिए पीठ से अनुरोध किया। पीठ ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें नए सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट दे दी।