Delhi Election Date: दिल्ली में 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट

Update: 2025-01-07 08:51 GMT

Delhi Assembly Election Date Announced : दिल्ली। नई दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव होंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। इसकी घोषणा मंगलवार 7 जनवरी 2025 को चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता में की है। दिल्ली में आप सरकार का कार्यकाल 23 फ़रवरी 2025 को सम्पात होगा। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है जिनमें से 58 जनरल हैं जबकि 12 एससी विधानसभा क्षेत्र हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में यह मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है।

दिल्ली में कुल मतदाता

दिल्ली में 1.55 करोड़ से ज़्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 83.49 लाख पुरुष मतदाता, 71.74 लाख महिला मतदाता 25. 89 लाख युवा मतदाता, ट्रांसजेंडर 1261 और 2. 8 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स शामिल हैं। कोई भी पात्र नागरिक जो अभी तक पंजीकृत नहीं है, वह नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक पंजीकरण करा सकता है।

दिल्ली चुनाव की विस्तृत जानकारी

  • राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी करने की तिथि ---- 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार)
  • नामांकन (Nomination) करने की अंतिम तिथि ---- 17 जनवरी 2025 (शुक्रवार)
  • नामांकन की जांच की तिथि ---- 18 जनवरी 2025 (शनिवार)
  • उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि ---- 20 जनवरी 2025 (सोमवार)
  • मतदान (voting) की तिथि ---- 5 फ़रवरी 2025 (बुधवार)
  • मतगणना (counting of votes) की तिथि ---- 8 फ़रवरी 2025 (शनिवार)
  • जिस तिथि से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा ---- 10 फ़रवरी 2025 (सोमवार)

चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, कुछ प्रकार की चिंताएँ (राजनीतिक दलों द्वारा) उठाई गई थीं। कहा गया कि मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़े और हटाए गए। यह भी कहा गया कि कुछ समूहों को निशाना बनाया गया और उनके नाम हटा दिए गए। ईवीएम के बारे में जवाब देने के बाद भी - यह कहा गया कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है।

चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, भारतीय मतदाता बेहद जागरूक हैं। मतदाता सूचियों को लेकर अब भी कहानियां चल रही हैं। करीब 70 चरण हैं।जिसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवार हमारे साथ रहते हैं। जितने भी दावे और आपत्तियां आती हैं - उन्हें सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है। फॉर्म 7 के बिना नाम नहीं हटाया जा सकता।

चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि, EVM में अविश्वसनीयता या किसी खामी का कोई सबूत नहीं है। ईवीएम में वायरस या बग आने का कोई सवाल ही नहीं है। ईवीएम में अवैध वोटों का कोई सवाल ही नहीं है। कोई धांधली संभव नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार अलग-अलग फैसलों में यह कह रहे हैं और क्या कहा जा सकता है? ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं।

 

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