भोपालः मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत आबादी की जमीन की रजिस्ट्री से पहले ग्राम पंचायत से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना जरूरी किए जाने की जानकारी सामने आई है । मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर के अनुसार, पंचायत संचालनालय भोपाल की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
पंचायत की NOC को लेकर उठी थी मांग
मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर ने स्वामित्व योजना की प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को पत्र लिखा था। परिषद का कहना था कि ग्राम पंचायत की NOC के बिना रजिस्ट्री होने से पंचायत के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सरपंच भी इस मुद्दे को उठा रहे थे ।
अशोक सिंह के मुताबिक इस मांग पर पहल के बाद पंचायत संचालनालय की ओर से संबंधित पत्र जारी किया गया है। हालांकि पत्र में दिए गए निर्देशों और उनके लागू होने की पूरी जानकारी आधिकारिक आदेश मिलने पर ही स्पष्ट हो सकेगी।
ग्रामीणों को क्या होगा फायदा?
मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी वाली जमीन पर रहने वाले पात्र लोगों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज देने के लिए रजिस्ट्री अभियान चला रही है । इसका मकसद उन लोगों को जमीन और मकान पर अपना हक साबित करने में मदद देना है, जिनके पास अब तक जरूरी दस्तावेज नहीं थे ।परिषद के अनुसार पंचायत की NOC जरूरी किए जाने के फैसले से ग्राम पंचायतों की भूमिका मजबूत होगी।