CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी बनीं 8 डिस्टलरी कंपनियां, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Update: 2025-02-24 16:34 GMT

Chhattisgarh Liquor Scam

Chhattisgarh Liquor Scam : रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में एक नया मोड़ आया है। शराब निर्माताओं (डिस्टलरी) को आरोपी बनाए जाने को लेकर आरोपी अनवर ढेबर द्वारा दायर याचिका को ED की विशेष कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस मामले में कई प्रमुख शराब निर्माता कंपनियां और उनके संचालक भी संलिप्त बताए गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि इन कंपनियों और फर्मों को भी आरोपी ठहराया जाए, जिनका आरोप है कि उन्होंने अवैध लेन-देन और गड़बड़ी में भाग लिया, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए कुल 8 कंपनियों और व्यक्तियों को आरोपी ठहराया है। इनमें प्रमुख शराब निर्माता कंपनियां शामिल हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं:

- वेलकम डिस्टलरी

- भाटिया वाइन मर्चेंट्स

- सीजी डिस्टलरीज़

- मेसर्स नेक्स्ट जेन

- दिशिता वेंचर्स

- ओम साई बेवरेजेज

- सिद्धार्थ सिंघानिया

- मेसर्स टॉप सिक्योरिटीज

इन कंपनियों और व्यक्तियों पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर राज्य में अवैध रूप से शराब का कारोबार किया, जिससे राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जिसमें और नए खुलासे हो सकते हैं।

बता दें कि, यह मामला 2023 से चर्चा में है, जब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर कई सवाल उठे थे। आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों, शराब व्यापारियों और नेताओं की मिलीभगत से राज्य में अवैध रूप से शराब का व्यापार किया गया, जिससे राज्य को अरबों रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में EOW और ACB ने जांच शुरू की थी, और अब कई बड़े नामों की संलिप्तता सामने आई है।

विशेष कोर्ट में 10 मार्च को सुनवाई के दौरान यह तय किया जाएगा कि इन कंपनियों और व्यक्तियों पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। EOW ने इस मामले में कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है, और अब 10 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है, और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। लोगों का मानना है कि इस घोटाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि राज्य में भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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