नईदिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका शनिवार को अहमदाबाद सिटी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। उन्हें जून में उनके एनजीओ पर दर्ज एक केस के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों ने पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। फिलहाल दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा।
कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार तक के लिए टाल दी थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ गुजरात दंगों के बाद निर्दोष लोगों, पुलिस अफसरों और मंत्रियों तथा राजनेताओं को निशाना बनाने के लिए झूठे और मनगढ़ंत हलफनामे, बयान और साक्ष्य देने के लिए केस दर्ज किया था।क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों पर गोधरा ट्रेन कांड के बाद एक बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। अदालत को दिए अपने हलफनामे में कहा की कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के इशारे पर साजिश रची थी। इसके लिए उन्हें अहमद पटेल से 5 लाख और 25 लाख मिले थे।