SC में याचिका - कोविड-19 से विदेशों में मरे, सारे शव भारत लाएं

Update: 2020-04-25 15:06 GMT

नई दिल्ली। प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ नाम की एक एनजीओ ने शनिवार को सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि विदेशों में जो भारतीय नागरिक कोविड-19 वायरस से नहीं मरे हैं। ऐसे नागरिकों के शवों को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए जाएं।

याचिका में कहा गया है कोरोना के इस संकट काल में विदेशों में रहने वाले वह नागरिक जो कोरोना के कहर से नहीं मरे हैं। उनके परिजनों को यह प्रूफ करने के लिए काफी मशक्त करनी पड़ रही है। भारत में नो आब्जेक्शन प्रमाण पत्र हासिल करने की काफी सुस्त प्रक्रिया है।

याचिका में कहा गया है कि बहरीन, कुवैत और साउदी अरब आदि देशों के एयरपोर्ट में ऐसे कई भारतीय नागरिकों के शव पड़े है, जिनकी मृत्यु कोविड-19 से नहीं हुई है। दलील में कहा गया है कि अगर भारत सरकार इन नागरिकों का अंतिम संस्कार करने से इनकार करती है तो यह मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन होगा।

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