सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज की, 50 हजार का लगाया जुर्माना

Update: 2021-04-12 11:16 GMT

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उप्र के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वासिम रिजवी ने ये याचिका लगाईं थी।  जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग की थी। पहले तो कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं था लेकिन वसीम रिजवी की ओर से वकील आरके रायजदा से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस याचिका को लेकर गंभीर हैं। तब रायजादा ने कहा कि वह चाहते हैं कि कुरान को मदरसों में न पढ़ाया जाए क्योंकि इसकी 26 आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा को प्रेरित करने वाली बातें हैं। रायजादा ने कहा कि मदरसों में बच्चों को बंदी की तरह रखा जाता है। अगर उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाई जाएंगी तो उनका दिमाग प्रदूषित होगा। याचिका में कहा गया था कि मदरसों में इनकी शिक्षा पर रोक लगाई जाए।

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