बैंक ने जमा और निकासी के बदले नियम, 20 लाख से ज्यादा के लेन-देन पर लगेगा पैन-आधार
नईदिल्ली। सरकार ने बैंक और पोस्ट ऑफिस से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 20 लाख रुपये से अधिक धनराशि जमा करने और निकासी पर पैन नंबर और आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य बना दिया है।
सीबीडीटी ने बैंक और पोस्ट ऑफिस में एक निशिचित सीमा से ज्यादा धनराशि जमा करने तथा निकासी से जुड़े नए नियम जारी कर दिए हैं। सीबीडीटी के नए नियमों के तहत बैंक और पोस्ट-ऑफिस में आप 20 लाख रुपये से ज्यादा धनराशि जमा करते हैं, तो इसके लिए पैन नंबर और आधार कार्ड की पूरी जानकारी आपको देनी होगी। नए नियम 26 मई से लागू होंगे।
इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अन्य बड़े लेन-देन को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है। अगर किसी व्यक्ति का किसी को-ऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी बैकिंग कंपनी में कैश क्रेडिट खाता या चालू खाता है, तो उसे पैन नंबर और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है, लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वह आधार की बायोमीट्रिक पहचान दे सकता है।एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार नियमों में यह बदलाव टैक्सपेयर बेस बढ़ाने के मद्देनजर लाई है।